कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के प्रसार को रोकने के लिए देश में जारी लॉकडाउन की अवधि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है चार मई को खुलने वाले लॉकडाउन को अब दो सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है। अब यह लॉकडाउन 17 मई तक जारी रहेगा। मंत्रालय ने यह आदेश आपदा नियंत्रण कानून, 2005 के तहत लिया है।
लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ही गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ राहतें दी जाएंगी वहीं, रेड जोन में कोई छूट नहीं दी जाएगी। रेड जोन और कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहरी इलाकों में देश भर में प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा कुछ अतिरिक्त गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। इनमें साइकिल रिक्शा और ऑटो रिक्शॉ, टैक्सी, ऑनलाइन कैब सेवा, जिले के अंदर और जिलों के बीच बसें, नाई की दुकान, स्पा और सलून आदि सेवाएं शामिल हैं।
मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के साथ ही नए दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसके अनुसार ऑरेंज जोन में जिले के अंदर-अंदर लोगों और वाहनों को और लोगों को अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए यात्रा करने की अनुमति होगी। चारपहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा दो लोगों को बैठने की अनुमति होगी।
ग्रीन जोन में देशभर में जारी कुछ प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर बाकी सभी गतिविधियों को अनुमति दी गई है। जिले के अंदर बसों के संचालन और बस डिपो के संचालन को अनुमति दी गई है। हालांकि बसों में 50 फीसदी यात्रियों को बैठाने का निर्देश दिया गया है।
इनके लिए आरोग्य सेतु एप अनिवार्य
आरोग्य सेतु एप से संबंधित फैसले में गृह मंत्रालय ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सभी लोगों के फोन में यह एप इंस्टॉल होना अनिवार्य है। इसके अलावा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के सबी कर्मियों के लिए भी इस एप को इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह संबंधित कंपनी के प्रमुख की जिम्मेदारी होगी कि 100 फीसदी कर्मचारियों के फोन में यह एप मौजूद हो।
इन गतिविधियों पर पूरे देश में जारी रहेगा प्रतिबंध
इस दौरान हवाई यात्रा, रेल यात्रा, मेट्रो, सड़क से अंतरराज्यीय परिवहन, स्कूल, कॉले व अन्य शिक्षण संस्थान, ट्रेनिंग/कोचिंग संस्थान, , होटल व रेस्टोरेंट आदि, भीड़ जमा करने वाली गतिविधियों जैसे सामाजिक, राजनीति, सांस्कृतिक व अन्य कार्यक्रम, धार्मिक स्थान आदि की सेवाएं पूरे देश में प्रतिबंधित रहेंगी। हालांकि, मंत्रालय द्वारा चयनित कार्यों के लिए वायु, सड़क व रेल मार्ग द्वारा लोगों की यात्रा को अनुमति रहेगी।