नई दिल्ली । निर्भया के चारों दोषियों (विनय कुमार शर्मा, पवन कुमार गुप्ता, मुकेश सिंह और अक्षय) को फांसी देने के लिए चौथी बार डेथ वारंट जारी हुआ है। फांसी 20 मार्च की सुबह 5.30 बजे फांसी होगी। दिल्ली सरकार की अर्जी पर बृहस्पतिवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा की अदालत नया डेथ वारंट जारी किया।
2012 Delhi Nirbhaya Case
- कोर्ट द्वारा जारी डेथ वारंट पर निर्भया की मां ने कहा कि उम्मीद है यह चारों दोषियों को फांसी की अंतिम तारीख होगी।
- डेथ वारंट पर सुनवाई के दौरान जज धर्मेंद्र राणा ने कहा कि सभी दोषियों के सभी उपाय खत्म हो चुके हैं। बचाव पक्ष ने भी यह माना है।
- वकील ने कहा कि कि अक्षय की दया याचिका को छिपाया जा रहा है। जो दया याचिका खारिज हुई थी, वह अधूरी थी। इसके बाद दूसरी दया याचिका पूरी जानकारी के साथ दायर की गई। उसे छिपाया जा रहा है।
- कोर्ट ने तिहाड़ प्रशासन को कहा कि अक्षय की दया याचिका का आपने क्या किया इसकी जानकारी उनके वकील को दें।
इससे पहले बुधवार को ही कोर्ट में लोक अभियोजक ने कहा है कि अब चारों दोषियों के सभी उपाय पूरे हो चुके हैं। लिहाजा उनको नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं है। इस पर अदालत ने कहा कि संविधान में जीने का अधिकार दिया गया है और दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहिए, इसलिए दोषियों को नोटिस जारी किया जाता है। चारों दोषियों के पास अब कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है। अभी तक इस मामले के दोषियों को फांसी देने के लिए तीन बार डेथ वारंट जारी हो चुके हैं।
चौथी बार जारी हुआ डेथ वारंट
बता दें कि निर्भया के चारों दोषियों (विनय कुमार शर्मा, पवन कुमार गुप्ता, मुकेश सिंह और अक्षय कुमार सिंह) को फांसी देने के लिए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट अब तक तीन बार डेथ वारंट जारी कर चुका है। बावजूद इसके कानूनी अड़चनों के चलते फांसी की सजा पर अमल नहीं किया जा सका है। ऐसे में निर्भया के माता-पिता की याचिका पर अब दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट चौथी बार डेथ वारंट जारी हुआ है।
राष्ट्रपति ने पवन गुप्ता की दया याचिका ठुकराई
वहीं, बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निर्भया कांड के दोषी पवन कुमार की दया याचिका को ठुकरा दिया है। वकील एपी सिंह ने सोमवार को पवन की ओर से दया याचिका दायर की थी। राष्ट्रपति मुकेश, विनय और अक्षय की दया याचिका पहले ही ठुकरा चुके हैं।