लखनऊ। मोदी सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन कर रखा है। हालांकि मोदी सरकार ने लॉकडाउन 5.0 में 8 जून से धार्मिक स्थलों, मॉल समेत अन्य सार्वजनिक स्थलों को खोलने की इजाजत दे दी है। सोमवार से मस्जिदों, गुरुद्वारों, चर्च और मंदिरों को आम नागरिकों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके लिए तैयारियां काफी तेजी से चल रहीं हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने धार्मिक स्थल खोलने को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं को भी सख्त अनुशासित नियम के अनुसार ही पूजा अर्चना की अनुमति दी गयी है। इसके तहत धार्मिक स्थलों को तमाम नियमों का पालन करना होगा।
गाइडलाइन के अनुसार
1.घंटी बजाने, मूर्ति छूने की नहीं है अनुमति
2.धार्मिक स्थलों के परिसर में प्रवेश से पहले हाथ और पैर साबुन से धोना जरूरी होगा
3. केवल उन्हें ही प्रवेश मिलेगा, जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं होंगे
4. प्रवेश द्वार पर ही तापमान चेक किया जाएगा
5.एक बार में केवल 10 श्रद्धालु का प्रवेश