नई दिल्ली। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश के दानवीर पीएम केयर्स फंड में दिल खोलकर दान दे रहे हैं। इसमें दान दी जाने वाली राशि पर आयकर से पूरी तरह छूट मिली हुई है। अगर कोई कर्मचारी प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (PM CARES) में अपने वेतन से दान करता है तो उसे आयकर में छूट के लिए अलग से कोई प्रमाण पत्र नहीं दिखाना होगा। आयकर विभाग ने कहा कि कर्मचारियों द्वारा PM केयर्स में वेतन से किए गए योगदान को नियोक्ताओं को फॉर्म-16 टीडीएस सर्टिफिकेट में दिखाना होगा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक नोटिस में कहा कि अगर कर्मचारी अपने नियोक्ता के जरिए वेतन से पीएम केयर्स फंड में योगदान देते हैं, तो ऐसे में हर कर्मचारी के लिए अलग से 80G के तहत सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जायेंगे, क्योंकि ये योगदान एकीकृत भुगतान के जरिये हो रहे हैं। दरअसल कई कर्मचारियों के मन में इस बारे में दुविधा थी कि पीएम केयर्स में दिए गए दान के लिए उन्हें इनकम टैक्स से छूट का लाभ कैसे मिलेगा। इस स्पष्टीकरण के जरिए आयकर से छूट का लाभ उठाना आसान हो गया है।