नई दिल्ली। न्यायमूर्ति डॉ डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अर्णब गोस्वामी द्वारा दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई पूरी कर दी है। यह याचिका देश के विभिन्न हिस्सों में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देती थी। अर्नब के लिए मुकुल रोहतगी पेश हुए। महाराष्ट्र के लिए कपिल सिब्बल, छत्तीसगढ़ के लिए विवेक तनखा, राजस्थान के लिए मनीष सिंघवी समेत कुल 8 वकील जिरह के लिए मौजूद रहे।
अर्णब गोस्वामी को अग्रिम जमानत अर्ज़ी दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया गया। यानी तब तक गिरफ्तारी पर रोक लगी रहेगी। कोर्ट ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को रिपब्लिक टीवी के दफ्तर को सुरक्षा देने के लिए भी कहा है।