नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है जिसमें लॉकडाउन के दौरान निजी कंपनियों के कर्मचारियों को पूरा वेतन देने के केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लुधियाना हैंड टूल्स एसोसिएशन ने दाखिल की है जिसमें उसने कहा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट कानून के तहत केंद्र द्वारा निजी प्रतिष्ठानों को पूरा वेतन देने का आदेश जारी करना गलत है। इससे संविधान में मिले व्यवसाय करने व बराबरी के अधिकारों का हनन होता है। याचिका में कोर्ट से पूर्ण वेतन देने के केंद्र सरकार के गत 29 मार्च के आदेश को रद करने की मांग की गई है।
पिछले सप्ताह महाराष्ट्र की एक टेक्सटाइल कंपनी ने भी ऐसी ही याचिका दाखिल की थी। हालांकि, महाराष्ट्र की ट्रेड यूनियन ने भी टेक्सटाइल कंपनी की याचिका में हस्तक्षेप अर्जी दाखिल कर कहा है कि पूर्ण वेतन पाना कर्मचारियों का अधिकार है। वैसे, ये याचिकाएं अभी तक सुनवाई पर नहीं लगीं हैं। इसी बीच लुधियाना हैंड टूल्स एसोसिएशन की ओर से ये नई याचिका दाखिल हो गई है।