नई दिल्ली। देश भर में जारी कोरोना लॉकडाउन खत्म होने में अभी एक सप्ताह से भी ज्यादा का समय बाकी है और यह 3 मई तक जारी रहना है। लेकिन केंद्र सरकार ने लोगों को भारी राहत देते हुए आज से देश भर में आस-पड़ोस की सभी दुकानें खोलने की सशर्त इजाजत दे दी है। शर्तों के मुताबिक दुकानों को अपने आधे स्टाफ से ही काम चलाना पड़ेगा, वहीं सिंगल और मल्टी ब्रांड शॉपिंग मॉल्स अभी बंद ही रहेंगे। साथ ही हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए इलाकों में पाबंदियां पहले की तरह ही जारी रहेंगी।
गौरतलब है कि 24 मार्च से शुरु हुए लॉकडाउन के दौरान सभी तरह की दुकानें और प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए थे, सिर्फ दूध, सब्जी, किराना और दवाई जैसी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने की ही इजाजत थी। लेकिन लॉकडाउन का एक महीना पूरा होने पर और भी दुकानें खोलने की इजाजत दे दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से जारी सर्कुलर के मुताबिक सरकार ने रिहायशी कॉलोनियों के आस-पड़ोस में बनी दुकानों और ऐसी अकेली दुकानों को को खोलने की इजाजत दे दी है जो नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर आती हों। साथ ही साथ गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तें भी लागू की हैं।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन दुकानों में 50 फीसद कर्मचारी ही काम करेंगे। उन्हें शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए मास्क पहनना होगा और लॉकडाउन की शर्तो का पालन करना होगा। 24 मार्च से बंद गली मोहल्लों की दुकानें सरकार के इस फैसले से खुल जाएंगी और जिससे लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। मंत्रालय ने भी साफ कर दिया है कि हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट नहीं दी गई है।
इन शर्तों में सबसे अहम है कि सभी दुकानें राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनीं चाहिए। इसके अलावा दुकानों में सिर्फ आधा स्टाफ ही काम कर सकता है। स्टाफ को मास्क लगाना जरूरी होगा और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना भी जरूरी होगी।