नई दिल्ली। सोमवार यानी आज से लॉक डाउन 3 का तृतीय चरण शुरू हो चुका है जो कि 17 मई तक चलेगा। इस चरण में केंद्र सरकार द्वारा कई चीजों को लेकर काफी राहत दी गई है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन में लॉकडाउन 3 के नियमों में ढील दी गई है और देश को 3 जोनों में बांटा गया है यह जोन रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन होंगे। लॉकडाउन 3 में केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार रेल, मेट्रो हवाई यात्राएं अभी पूरी तरह बंद रहेंगी वही राज्य में स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट आदि का संचालन भी पूरी तरह बंद रहेगा। लॉकडाउन 3 में किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, केवल बीमार, गर्भवती महिलाएं स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों वाले ही घर से निकल सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार किसी भी प्रकार का कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, मंदिर मस्जिद आदि जाना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
गाइडलाइन के अनुसार ग्रीन जोन वाले जिलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए कुछ गतिविधियों को छूट दी गई है। जिसमें केवल ग्रीन जोन में बसे चल सकती हैं, परंतु उसमें 50 यात्री से अधिक नहीं होंगे। ग्रीन जोन में नाई की दुकान, स्पा और सैलून को खोलने की अनुमति दी गई है। वही ग्रीन जोन में ई-कॉमर्स कंपनियों को गैरजरूरी सामान की डिलीवरी करने की अनुमति मिल गई है। कैंटोनमेंट एरिया को छोड़कर सभी जोन में ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक खोलने की अनुमति मिली है।
ऑरेंज जोन में भी कुछ अतिरिक्त छूट दी गई है इस क्षेत्र में लोगों को सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे के बीच बाहर आने जाने की अनुमति दे दी गई है। नाई की दुकान, स्पा और सैलून को खोलने की इजाजत होगी। इस जोन में भी ई-कॉमर्स कंपनियों को गैर जरूरी सामानों के वितरण की स्वीकृति मिल गई है।
रेड जोन में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। रेड जोन में ऑटो, टैक्सी, ई रिक्शा आदि की आवाजाही पर पूर्णतया प्रतिबंध कायम रहेगा। रेड जोन में ई कॉमर्स कंपनियां केवल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति ही कर सकेंगी। कैंटोनमेंट एरिया में लोगों का आना जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
गृह मंत्रालय द्वारा गाइडलाइन जारी कर शराब की बिक्री पर लगी रोक शर्तों के साथ हटा दी गई है। केंद्र सरकार ने शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। शराब की दुकानें तीनों जोन रेड, ऑरेंज और ग्रीन में खुलेंगी।