नई दिल्ली। मुंबई के बांद्रा पश्चिम क्षेत्र के तीन कब्रिस्तान में कोरोना वायरस मरीजों के शव को दफनाने पर रोक लगाने के लिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए इस पर विचार करने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इस मामले को बॉम्बे हाई कोर्ट को वापस भेज दिया है।
आपको बता दें की इस याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक लगाने से इंकार कर दिया था, उसके बाद यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन और इंदिरा बनर्जी की दो सदस्यीय पीठ ने इस मामले को बॉम्बे हाईकोर्ट को संदर्भित करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय ने अंतरिम चरण में मामले का फैसला किया था और 2 सप्ताह में लंबित याचिका पर फैसला करने का निर्देश दिया था।
यह याचिका बांद्रा वेस्ट में रहने वाले प्रदीप गांधी द्वारा दाखिल की गई थी, परंतु हाईकोर्ट ने 27 अप्रैल को गांधी की मांग ठुकरा दी थी। याचिका में कहा गया है कि वहां स्थित तीनों कब्रिस्तान एक दूसरे से जुड़े हैं और याचिकाकर्ता के घर के बिल्कुल नजदीक है। यह कब्रिस्तान चारों तरफ से रिहायशी कालोनियों से घिरे हुए हैं और बांद्रा के केंद्र में स्थित है। वहां पर कोरोना संक्रमित को दफनाए जाने से आसपास के इलाके में कोरोना फेलने का खतरा है।