मुख्य सडकों और कांपलेक्स या मल्टीप्लेक्स के दुकानों पर रोक रहेगी जारी
लखनऊ। जिला प्रशासन ने आज बुधवार से लॉक डाउन के दौरान निजी कार्यालयों समेत कालोनियों और गलियों में एकल दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। इलेक्ट्रिक और आटोमोबाइल शाप के अलावा स्टेशनरी और दूसरी जरूरी सामानों की एकल दुकानें ही खोली जा सकेंगी। हांलाकि इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह दुकानें मुख्य सडकों पर नहीं होंगी और कांपलेक्स या मल्टीप्लेक्स का हिस्सा नहीं होंगी प्रशासन ने खानपान, रेस्टोरेंट या किसी तरह का स्पा और सैलून नहीं खोलने के सख्त आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश के मुतााबिक लॉक डाउन की शर्तो के साथ निजी कार्यालय खोले जा सकेंगे इसके लिए प्रशासन को एक शपथ पत्र देना होगा जिसके बाद ही खोला जा सकेगा।
केवल 33 प्रतिशत कर्मचारियों को ही कार्यालय में एक समय प्रवेश दिया जाएगा। इस दौरान सैनीटाइजेश और शारीरिक दूरी का पूरी तरह पालन होगा। इसके साथ ही कर्मचारियों को आरोग्य सेतु एप अपलोड करना होगा। कार्यालय में गर्भवती महिला और 65 साल से अधिक उम्र के कर्मचारी के आने पर पाबंदी होगी, कार्यालय केवल सुबह सात से शाम सात बजे तक ही खोला जा सकेगा। मुख्य रोड पर केवल आवश्यक सेवाओं की दुकानें ही खुलेंगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नगर निगम क्षेत्र में मुख्य सडकों और चैराहों पर केवल आवश्यक सेवाओं की दुकानें ही खोली जा सकेेगी। बाकी एकल दुकानें केवल मुहल्लों और कालोनियों में ही खोली जा सकेंगी, अगर किसी ने इसका उल्लंघन किया तो पुलिस कार्रवाई करेगी।