नई दिल्ली। भारत सरकार द्वारा भगोड़ा घोषित किए जा चुके कारोबारी विजय माल्य को बड़ा झटका लगा है। ब्रिटिश हाई कोर्ट ने भगोड़े विजय माल्या की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने सुप्रीम कोर्ट में प्रत्यर्पन केस में अर्जी देने का आवेदन दिया था। इस फैसले के बाद अब माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर निगाहें वहां की गृह सचिव प्रीति मेनन पर जा टिकी हैं।
ब्रिटिश कानून के मुताबिक अब हाई कोर्ट के द्वारा एक समय सीमा तय की जाएगी, जिसमें माल्या के प्रत्यर्पण की पूरी प्रकिया को संपन्न किया जाएगा। भारत की तरफ से पक्ष रख रहे क्राउन अभियोजन सेवा (CPS) के मुताबिक, हाईकोर्ट ने माल्या के तीनों दलीलों को खारिज कर दिया, जिसमें उसने मौखिक प्रस्तुति, उसकी डिफेंस टीम द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों पर एक प्रमाण पत्र प्रदान करने और सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की इजाजत मांगी थी।
माल्या के पास इस अब यूरोपीय मानवाधिकार कोर्ट के पास जाने का विकल्प है। वहां उन्हें यह साबित करना होगा कि प्रत्यर्पण करने पर उनके मानवाधिकारों का खतरा होगा।
इससे पहले इंग्लैंड और वेल्स की हाई कोर्ट ने सोमवार को भारत में उनके प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया था। भारत में कई बैंकों से उनकी कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस द्वारा उधार लिए गए 9,000 करोड़ रुपए के वित्तीय अपराधों के लिए विजय माल्या वॉन्टेड हैं।