नई दिल्ली। कोरोना वायरस के कारण देशभर में लागू लॉकडाउन की मियाद एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय ने रविवार को 31 मई तक के लिए लॉकडाउन के चौथे चरण का ऐलान कर दिया। मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि राज्य अपने हिसाब से लॉकडाउन 4 में किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर सकते। उन्हें केंद्र सरकार के नियमों का पालन करते हुए लॉकडाउन में रियायत देनी है।
नहीं कर सकते बदलाव
उन्होंने कहा, ‘जैसा कि मेरे पहले के पत्रों में स्पष्ट किया गया है, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश एमएचए द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों को कम या उनमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। स्थिति के आकलन के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, विभिन्न क्षेत्रों में कुछ अन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं।’ भल्ला ने रविवार रात मुख्य सचिवों को लिखे अपने पत्र में कहा, ‘मैं आपसे आग्रह करूंगा कि नए दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें और सभी संबंधित अधिकारियों को उनके सख्त कार्यान्वयन के लिए निर्देशित करें।’
राज्यों को ये है अधिकार
गृह सचिव ने कहा कि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने यहां कोरोना वायरस संक्रमण के हालात को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का अधिकार दिया गया है। रविवार को जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर जिला प्रशासन अपने यहां रेड और ऑरेंज जोन में ‘निषिद्ध’ और ‘बफर’ जोन चिह्नित करेगा।
प्रतिबंधित रहेगी ये क्षेत्र
पत्र में कहा गया है कि निषिद्ध क्षेत्र के भीतर लोगों की आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी, दूसरे किसी जोन से इस जोन में भी आवागमन पर रोक रहेगी, सिर्फ मेडिकल या अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग ही यहां आ-जा सकेंगे, इन क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति जारी रहेगी।