हजरतगंज में बनी रही जाम जैसी स्थिति , लॉकडाउन-4 में भी कोई राहत नहीं
लखनऊ। राजधानी में सड़कों पर गाडिय़ों की रफ्तार बढ़ गई। इसे देखकर लगा कि जैसे लॉकडाउन आज से समाप्त कर दिया गया है। हांलाकि सोमवार से लॉकडाउन 4.0 का पहला दिन था। सड़कों पर सामान्य दिनों की तरह हालात दिखे। सबसे महत्वपूर्ण यह रहा कि हजरतगंज में गाडिय़ों की बढ़ती संख्या की वजह से जाम जैसी स्थिति बन गई थी। लॉकडाउन 4 के संबंध में केंद्र सरकार ने रविवार को ही एडवाइजरी जारी कर दी थी।
लखनऊ शहर में सोमवार को सुबह से ही हर रास्ते पर पहले के लॉकडाउन के मुकाबले वाहनों की भीड़ दिखी लॉकडाउन के चौथा चरण की शुरूआत से इस तरह के हालात देखकर लोगों में चिंता भी बढ़ गई है। लॉकडाउन का पालन कराने के लिये लगाई गई पुलिस भी काफी सख्त नहीं दिखी। बिना मास्क के बाइक-स्कूटर पर दो सवारी बैठी नजर आई।
लॉकडाउन चार में भी कोई राहत नहीं मिलेगी
राजधानी के लोगों को लॉकडाउन चार में भी कोई राहत नहीं मिलेगी। जिला प्रशासन ने अगले आदेश तक लॉक डाउन यथावथ लागू रखने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी प्रवक्ता का कहना है कि सब कुछ पहले ही तरह ही रहेगा। लोगों से भी गुजारिश है कि प्रशासन का सहयोग इसी तरह से करते रहें ताकि संक्रमण का प्रसार रोका जा सके। उन्होंने बताया कि जरूरी और आवश्यक सेवाएं जारी हैं इसके अलावा सभी जगहों पर सिंगिल शॉप भी खुल रही हैं। इसलिए और कोई छुट या राहत नहीं दी जा रही है। हांलाकि लॉकडाउन चार में लोगों को रेस्टोरेंट से ऑन लाइन डिलीवरी, होजरी और शापिंग मॉल से पाबंदियां हटने की उम्मीद थी।
लॉकडाउन चार में भी सीएमओ की अनुमति से ही क्लिनिक और नर्सिंग होम खोले जा सकेंगे। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सुबह 10 से शाम 7 बजे तक ही शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी। नगर निगम क्षेत्र में मुख्य सडक के दोनों ओर मार्केट या कांपलेक्स में केवल आवश्यक सेवाओं की दुकानें तथा आवासीय और रिहायशी परिसरों में सभी तरह की सिंगल दुकानें खोलने की अनुमति रहेगी। केवल आवश्यक वस्तुओं के संबंध में ई-कॉमर्स गतिविधियों की अनुमति मिलेगी।
लॉकडाउन 4.0 में पूर्व की तरह ही समस्त सरकारी और निजी कार्यालय खुलेंगे और 33 प्रतिशत स्टाफ आवश्यक्ता अनुसार बुलाया जा सकेगा। साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब, जनपदीय, अंतर्जनपदीय बस परिवहन पहले की तरह प्रतिबंधित रहेगा। शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, उत्पादन इकाइयों को शर्तों के साथ चलने की अनुमति होगी। शहरी क्षेत्र में उन साइटों पर निर्माण कार्य होगा जहां निर्माण साईट पर ही मजदूर के रुकने की व्यवस्था होगी। हांलाकि ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार के निर्माण की अनुमति होगी।
रेल परिवहन, अंतरराज्यीय बस परिवहन, मेट्रो रेल, अंतरराज्यीय आवागमन, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, बार, सभागार, असेम्बली हॉल, सभी राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक न अन्य सामूहिक गतिविधियां, धर्मिक जुलूस, धर्म स्थल जन सामान्य बन्द रहेंगे।h