याचिकाकर्ता ने ईद के दौरान ईदगाहों व मस्जिदों को एक घण्टे खोलने की दी थी अर्जी
लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लाॅकडाउन के बीच ईद की नमाज के लिए यूपी की मस्जिदों व ईदगाहों को एक घंटे के लिए खोले जाने की मांग वाली याचिका पर कोई भी निर्णय देने से इनकार कर दिया है। इस संबंध में कोई राहत देने की जिम्मेदारी कोर्ट ने राज्य सरकार के पाले में डाल दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि पहले वह सरकार से इस संबंध में अनुरोध करें। शाहिद अली की अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सीधे दखल देने से इनकार कर दिया।
कोर्ट ने सलाह दी कि राज्य सरकार से अनुरोध खारिज होने या फिर अर्जी पेंडिंग होने पर ही हाई कोर्ट में अर्जी डालें। सभी मांगों के लिए सीधे हाईकोर्ट आना उचित नहीं है। याचिकाकर्ता शाहिद अली ने कोर्ट से मांग की थी कि ईद की नमाज के लिए प्रदेश के ईदगाहों व मस्जिदों को ईद के दिन एक घंटे खोले जाने की अनुमति दी जाए।
अर्जी में मांग की गई थी कि ईद के साथ ही जून महीने तक जुमे के नमाज लिए हर शुक्रवार को एक घंटे खोलने की भी इजाजत मिले। याचिकाकर्ता के वकील ने सुनवाई के दौरान दलील दी कि ईद व जुमे की नमाज जमात के साथ ही होती है।