लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश दिया है कि राजधानी लखनऊ में 26 मई से सख्त शर्तों के साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल सकेंगे। लेकिन लखनऊ में पहले की तरह सभी मॉल पूरी तरह बंद रहेंगे. जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोले जा सकेंगे।
इन शर्तों के साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलने के आदेश–
1-किसी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एयर कंडीशन सिस्टम नहीं चलेगा।
2-कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पहले की तरह बंद रहेंगे।
3-आपसी सहमति से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का 33 फीसद हिस्सा ही खोला जाएगा।
4- जिन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लिफ्ट लगे हैं उनमें एक बार में 4 से अधिक व्यक्ति नहीं चढ़ेंगे।
5-शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मालिकों को अपने कस्टमर्स से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना होगा।
6-शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 65 साल से अधिक आयु के व्यक्तिों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, कई बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
7-शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के मुख्य द्वार पर थर्मल स्कैनर की व्यवस्था करनी होगी।
8-दुकानदारों को अपने यहां आने वाले प्रत्येक कस्टमर का पूर्ण विवरण रखना होगा।
9-शॉपिंग कॉम्प्लेक्स प्रत्येक सप्ताह में 6 दिन खुलेंगे और सातवें दिन नगर निगम के साथ मिलकर सैनिटाइजेशन का काम करना होगा।
शहर के पॉश इलाकों में भी खुल सकेंगे बाजार
इस आदेश के बाद शहर के पॉश इलाकों में बाजार भी खुल सकेंगे। गोमती नगर, आशियाना, भूतनाथ, कपूरथला, अलीगंज, जानकीपुरम, आलमबाग, राजाजीपुरम आदि इलाकों में ज्यादातर दुकानें कॉम्प्लेक्स में ही हैं। इससे व्यापारी काम्प्लेक्स को भी शर्तों के साथ खोलने की अनुमति मांग रहे थे। हालांकि डीएम ने संवेदनशील इलाकों में कोई भी बाजार, दुकान न खोलने के अपने पहले के आदेश को यथावत रखा है। अमीनाबाद, नख्खास, नजीराबाद, लाटूश रोड, जयहिन्द मार्केट, लालबाग, चरक चौक चौराहे के आस पास, निशातगंज आदि इलाकों की दुकानें अथवा कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे।