लखनऊ। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने एक बार फिर से लाॅकडाउन बढ़ा दिया है। चौथा लाॅकडाउन रविवार को समाप्त हो रहा है और पांचवा लाॅकडाउन (अनलाॅक 1.0) सोमवार से शुरू हो रहा है। जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन 5.0 के (अनलॉक 1.0) के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। राज्य के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि कोविड-19 लॉकडाउन 1 जून से 30 जून तक जारी रहेगा। हालांकि प्रथम चरण में 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, अतिथि गृह, रेस्टोरेंट और सैलून खोलने की इजाजत होगी। उन्होंने बताया कि एक जून से राज्य में सरकारी ऑफिस पूरी उपस्थिति के साथ खुलेंगे। कार्यालयों में अलग-अलग शिफ्ट में काम होंगे। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। वहीं दूसरी शिफ्ट सुबह 10 से शाम 6 बजे तक और तीसरी शिफ्ट सुबह 11 से शाम 7 बजे तक चलेगी।
उन्होंने कहा कि सभी मार्केट 9 बजे सुबह से लेकर रात के 9 बजे तक खुले रहेंगे। सुपर मार्केट को भी खोलने की इजाजत दी गई है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य जरूरी शर्तों का पालन करना होगा। वहीं ग्रामीण इलाकों में लगने वाले साप्ताहिक बाजार को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। सब्जी मंडी सुबह 4 से 7 बजे तक खुलेगी। इंट्रा-स्टेट बस और टैक्सी सेवाओं को शुरू करने के इजाजत दी गई है। हालांकि इन सब में सीट से ज्यादा सवारी बैठाने की अनुमति नहीं दी गई है। इस दौरान मास गैदरिंग पर लागू प्रतिबंध जारी रहेगा। दो पहिया वाहनों पर मास्क के साथ हेटमट पहनना अनिवार्य होगा। वहीं शादी-बारात के लिए पहले के अनुमति लेनी होगी। जिसमें दोनों पक्षों के 30 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होगे। इस दौरान बारात घर में शस्त्र ले जाने की अमुमति नहीं होगी।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि पार्को में सैर करने के लिए सुबह 5 से 8 बजे तक और शाम को भी 5 से 8 बजे तक जाने की अनुमति होगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंशिग का पालन करना होगा। वहीं दूसरे चरण में स्कूल, काॅलेज और कोचिंग सेंटर खोलने की अनुमति होगी। जो जुलाई में भारत सरकार के दिशा निर्देश पर खोजे जाएगें। तीसरा चरण अग्रिम आदेशों तक स्थगित रहेगा। जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं, मेट्रों-रेल सेवाएं, सिनेमा हाल, जिम, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और सभागार शामिल है।