लखनऊ। सरकार की हरी झण्डी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने 1 जून से यात्री बसों के संचालन की तैयारी शुरू कर दी है। परिवहन निगम प्रबंध निदेशक डाॅ. राज शेखर ने रविवार को सभी सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धकों (डिपो) को निर्देश जारी किए हैं। एमडी ने कहा है कि 1 जून से प्रदेश के सभी मार्गों पर रोडवेज की बसों का शत-प्रतिशत संचालन शुरू किया जाए। परिवहन विभाग के सभी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर हाजिर हो जाएं।
एमडी ने कहा है कि बस स्टेशनों पर महामारी को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाए। हर यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग की जाए। बस स्टेशनों पर आवागमन व प्रस्थान बिन्दुओं पर यात्रियों की स्वास्थ्य जांच की जाए। डाॅ. राज शेखर ने बस स्टेशनों पर गैरजरूरी रास्तों को बैरीकेडिंग कराकर बंद कराने का निर्देश दिया है। ताकि हर यात्री की जांच सुनिश्चित हो सके। सभी बस स्टेशनों पर हैण्ड सैनिटाइजर, हैण्ड फी स्प्रे सैनिटाइजर तथा पैडल प्रेस सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाये। सभी पब्लिक विन्डो पर 500 एमएल की हैण्ड सैनिटाइजर बोतल भी उपलब्ध कराई जाये।
सीट क्षमता से अधिक सवारी न बैठाएं
एमडी ने सख्त निर्देश दिया है कि बसों में सीट क्षमता के अनुसार ही सवारियां बैठाई जाएं। किसी भी हालत में सीट क्षमता से अधिक यात्री बसों में सफर न करने पाएं। खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति न दी जाये।
हर 6 घण्टे पर स्टेशन को कराएं सैनिटाइज
एमडी ने परिवहन निगम के सभी बस स्टेशनों को हर 6 घण्टे के अंतराल पर सैनिटाइज कराने और साफ-सफाई रखने के निर्देश दिए हैं। बस स्टेशनों पर प्रभावी माॅनीटरिंग के लिए एमडी ने सीसीटीवी कैमरे लगवाने का निर्देश दिया है। सभी स्टेशनों पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। जहां पर सैनिटाइजर व थर्मल गन उपलब्ध रहेगी। यात्रियों को कोविड-19 के प्रति जागरूक करने के लिए स्टेशनों पर उद्घोषणा भी की जाएगी।
यात्री, चालक व परिचालक मुंह ढकें, हैंड सैनिटाइज करें
एमडी ने कहा है कि स्टेशन पर पहुंचने पहले ही हर यात्री अपने चेहरे को मास्क या गमछे से ढके। ड्यूटी के दौरान परिचालक एवं चालक को फेस मास्क, ग्लब्स एवं 500 एमएल की सैनिटाइजर बोतल उपलब्ध कराया जाएगा। परिचालक की जिम्मेदारी होगी कि बस के हर यात्री के हाथ सैनिटाइज कराए। हर यात्री के चेहरे पर मास्क या गमछा हो। परिचालक यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए भी प्रेरित करेगा।
एमडी ने कहा कि परिवहन निगम के आन ड्यूटी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्धारित यूनीफार्म कोड, फेस मास्क एवं हैण्ड ग्लब्स का अवश्य इस्तेमाल करना है। साथ ही जम्प सूट, जैकेट भी पहननी होगी। मार्ग पर पड़ने वाले बस स्टेशन के सभी अधिकृत कैंटीन एवं मार्ग पर अधिकृत अनुबन्धित फूड प्लाजा व ढ़ाबों को सरकार की गाइडलाइन्स के अनुसार ही संचालन की अनुमति दी जाए।