नई दिल्ली। देश की राजधानी में ट्रेन, बस या प्लेन के जरिए आने वाले हर यात्री को खुद ही 7 दिन के होम क्वारैंटाइन किया जाना चाहिए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बुधवार को यह आदेश जारी किया। एक गाइडलाइन भी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि जिलाधिकारी यह निश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्र में आने वाले यात्री नियमों का सही तरह से पालन करें। गाइडलाइन में निजी वाहनों से दिल्ली में जाने वाले यात्रियों के लिए साफ तौर पर कोई निर्देश नहीं है।
गाइडलाइन के मुताबिक, दिल्ली में बस, ट्रेन और प्लेन के जरिए आने वाले सभी यात्रियों को 7 दिन सेल्फ होम क्वारैंटाइन में जाना होगा। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग ने कहा था कि दिल्ली आने वाले यात्री खुद ही 14 दिन अपने स्वास्थ्य पर नजर रखेंगे।
रेलवे अधिकारी, एयरपोर्ट के अधिकारी और परिवहन अधिकारी डिवीजनल कमिश्नर को आने वाले यात्रियों के संबंध में रोजाना जानकारी देंगे। डिवीजनल कमिश्नर इस जानकारी को जिलाधिकारियों से साझा करेंगे और डीएम इस बात पर नजर रखेंगे कि उनके क्षेत्र में आने वाले ऐसे यात्री 7 दिन होम क्वारैंटाइन में रहें।