बलिया। आज रात दस बजे से बलिया शहर व आसपास के एरिया में पूर्णतया लॉकडाउन लागू किया गया है। ये लॉकडाउन 10 जुलाई तक लागू रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सबकुछ प्रतिबंधित रहेगा। न दुकानें खुलेंगी और न बाजार। आवश्यक वस्तुओं में दवा, किराना आदि की दुकानों को रखा गया है। समाचार पत्र वितरक और दूध विक्रेताओं को भी आवागमन की छूट रहेगी।
इस दौरान बेसिक शिक्षा के स्कूल खुलेंगे, लेकिन विद्यार्थी प्रतिबंधित रहेंगे, केवल टीचर्स आएंगे जो शासकीय कार्य करेंगे। जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने यह निर्णय शहर व आसपास के एरिया में लगातार कोविड-19 के बढ़ते मरीजों और बुधवार को दो कोरोना संक्रमित मरीजो की मौत के बाद लिया है। लॉकडाउन में पूरे शहर में स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा घर-घर जाकर सर्वे किया जाएगा और संदिग्ध लोगों की सैंपलिंग कराई जाएगी।
गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों के साथ बातचीत में डीएम ने बताया कि शहर के अलावा आसपास के शहरी स्वरूप वाले 15 इलाके रामपुर महावल, बहेरी, चंद्रशेखरनगर, माल्देपुर, हैबतपुर, परमन्दापुर, निधरिया, जेपीनगर नई बस्ती, जिराबस्ती, परिखरा, तिखमपुर, बहादुरपुर, अमृतपाली, सरसपाली व ओझा के छपरा में कोरोना के मामले आने की वजह से कंटेनमेंट जोन घोषित हुए हैं।