नई दिल्ली। केरल सरकार ने राज्य में कोरोना से जुड़ी गाइडलाइन एक साल तक के लिए लागू कर दी हैं। इनमें मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, शादी और ऐसे समारोहों में सीमित लोगों जैसी पाबंदियां शामिल हैं। अगर पब्लिक प्लेस पर मास्क नहीं पहना है, तो ऐसे व्यक्ति पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। केरल में 5 हजार से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और यहां संक्रमण से अब तक 26 लोगों की जान गई है।
नई गाइडलाइन
- सार्वजनिक स्थलों पर सभी को मास्क पहनना चाहिए या फिर अपने चेहरे को ढकना चाहिए। कार्यस्थलों पर भी मास्क पहनना अनिवार्य है।
- कोरोना वायरस को रोकने के लिए सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।
- सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने पर 10 हजार रुपये जुर्माना किया जाएगा।
- केरल में विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी।
- अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी।
- सामाजिक जमावड़े के लिए स्थानीय अथॉरिटीज की इजाजत जरूरी होगी।
- सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर कड़ाई से प्रतिबंधित रहेगा।
- अन्य राज्यों से केरल आ रहे लोगों को केरल सरकार के जगराथा ई-प्लेटफॉर्म पर खुद को रजिस्टर कराना होगा। हालांकि, अंतरराज्यीय यात्रा के लिए पास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।