लखनऊ। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। यह आदेश प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी ने जारी किया है। इस दौरान सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बाज़ार, हाट, गल्ला मंडी और कार्यालय बन्द रहेंगे। आवश्यक सेवाओं पर कोई रोक नहीं। दूध-सब्जी, राशन सब मिलेगा। वहीं, यूपी सरकार के मीडिया सेल ने अनुरोध किया है कि इसे लॉकडाउन नहीं प्रतिबंध कहें।
इससे पहले बिहार के 9 जिलों में वहां के डीएम ने लॉकडाउन का ऐलान किया था। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रही संक्रमितों की संख्या के कारण शासन ने यह निर्णय लिया है। लॉकडाउन के दौरान जहां रोज 50 से सौ के बीच संक्रमित मिल रहे थे, वहीं अनलॉक के दौरान 500 से 1000 के बीच संक्रमित मरीज मिल रहे हैं।
कोरोना रोकने की कोशिश के लिए मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी ने निर्देश दिए हैं कि सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बाज़ार, हाट, गल्ला मंडी और कार्यालय बन्द रहेंगे। आवश्यक सेवाओं पर कोई रोक नहीं पर यह रोक नहीं लागू होगा। रेलवे का आवागमन पूर्व की तरह जारी रहेगी। हवाई अड्डों से अपने घर जाने के लिए कोई प्रतिबंध लागू रहेगा।
मुख्य सचिव के जारी निर्देश में यह बताया गया हैं कि हाइवे पर हो रहे मालवाहक वाहनों पर प्रतिबंद नहीं रहेगा। हाइवे पर पेट्रोलपंप खुलेंगे, लेकिन शहर और गांव ग्रामीण क्षेत्र में बंद रहेंगे। लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश ने शहर के पांच होटल को आ अधिग्रहण किया गया हैं।