लखनऊ। कोरोनावायरस के बढ़ते मरीजों के बीच उत्तर प्रदेश में शुक्रवार रात 10 बजे से 55 घंटे का प्रदेशव्यापी प्रतिबंध लागू हो चुका है। यह 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक रहेगा। दूध, सब्जी, राशन सब मिलेगा, लेकिन पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। गांवों-शहरों में बाजार, मंडियां और ऑफिस बंद रहेंगे। इसके अलावा, आज से मास्क न पहनने पर 100 रुपए की जगह 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना के रिकॉर्ड 1347 नए केस मिले। इससे पहले 7 जुलाई को 1346 नए केस मिले थे। इसके साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 33,451 हो गई है।
13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक यह व्यवस्था लागू रहेगी
- प्रदेश के सभी कार्यालय और शहरी, ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार, हाट, गल्ला मंडी और व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि बंद रहेंगे।
- स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा समेत जरूरी सेवाओं और वस्तुओं की आपूर्ति जारी रहेगी।
- धार्मिक स्थल भी पहले की तरह खुले रहेंगे।
- रेलवे और हवाई सेवाएं जारी रहेंगी।
- ट्रेन से आने वाले यात्रियों के आवागमन के लिए रोडवेज की बसों की व्यवस्था की जाएगी। रोडवेज की अन्य सेवाओं पर प्रतिबंधित रहेगा।
- हवाई अड्डों से यात्री अपने गंतव्य के लिए जा सकेंगे।
- माल की ढुलाई करने वाले वाहनों का आवागमन भी जारी रहेगा।
- राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के किनारे स्थित पेट्रोल पंप पर ढाबे खुले रहेंगे।
- बड़े निर्माण कार्य भी जारी रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी औद्योगिक इकाइयां चालू रहेगी।
- सभी औद्योगिक इकाइयों में कोविड हेल्प डेस्क भी अनिवार्य रूप से संचालित होंगी।