इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व अन्य से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने उमेश कुमार व कई अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है।
एडवोकेट सीमांत सिंह ने कोर्ट को बताया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा छह जनवरी 2019 को हुई थी। परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली की शिकायतें आई हैं। पुलिस ने कई जगह छापा मारकर लोगों को गिरफ्तार भी किया है। नकदी भी बरामद हुई है। कई सेंटर में परीक्षा दे रहे छात्रों के 150 में से 143 अंक तक आए हैं जबकि उनके एकेडमिक रिकार्ड काफी खराब हैं। इससे स्पष्ट है कि धांधली हुई है।
याचिका में कहा गया है कि एसटीएफ मामले की जांच कर रही है। एसटीएफ को निर्देश दिया जाए कि वह समय सीमा के भीतर जांच पूरी करे या इसकी जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपी जाए।
गौरतलब है कि 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती शुरू से ही विवादों में रही है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दाखिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों के लिए लगभग 37 हजार पदों को छोड़कर शेष पर भर्ती प्रक्रिया जारी रखने का निर्देश दिया है। इस क्रम में राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया जारी रखी