पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद के वकील की ओर से अपर सत्र न्यायालय में लगाई गई जमानत याचिका खारिज कर दी गई। पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद पर दिव्यांग उपकरण वितरण में गबन के आरोप लगे हैं। इनकी अपर सत्र न्यायाशीश प्रथम के यहां जमानत के लिए बुधवार को बहस हुई थी। न्यायाधीश ने गुरुवार को अपना फैसला सुना दिया।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद पर डा. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से दिव्यांग उपकरणों में गबन के आरोप है।
इस मामले में जमानत याचिका जिला जज के यहां डाली गई थी, यहां से मामला अपर सत्र न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश अशोक कुमार नवम की अदालत में स्थानांतरण कर दिया गया था। यहां पर लुईस खुर्शीद के वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक तिवारी की ओर से बुधवार को बहस की गई।
अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी विनोद पचौरी ने अदालत के समक्ष कई बिंदुओं पर प्रमुखता से पक्ष रखा। बचाव पक्ष ने कई दलीलें जमानत के लिए न्यायाधीश के समक्ष रखीं। बहस समाप्त होने के बाद निर्णय नहीं सुनाया गया।