उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बार खोलने का फैसला कर लिया है। सभी जिला आबकारी अधिकारियों व संयुक्त आबकारी आयुक्तों को इस बाबत मौखिक निर्देश दे दिए गए हैं। कहा गया है कि बार रात 10 बजे तक खुलेंगे। अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से जारी अनलॉक-4 की गाइडलाइन में बार खोलने की इजाजत दे दी गई है। इस गाइड लाइन का अनुपालन प्रदेश का आबकारी विभाग भी करेगा।
प्रदेश में बीती 24 मार्च से हुए पूर्ण लाकडाउन में शराब, बीयर की फुटकर दुकानों तथा थोक कारोबारियों के प्रतिष्ठानों के साथ ही बार भी बंद कर दिए गए थे। इसके बाद 4 मई से शराब व बीयर की दुकानों खोल दी गयी थीं। मगर बार तब भी बंद रहे। अभी कुछ दिन पहले देसी शराब की फुटकर दुकानों और माडल शाप में ग्राहकों को बैठकर पीने की भी अनुमति दे गई थी।
इससे पहले यूपी सरकार ने बीते रविवार को अनलॉक-4 के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए थे। इसके अनुसार प्रदेश में लॉकडाउन केवल कन्टेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लागू रहेगा। इसके साथ ही सरकार ने साप्ताहिक लॉकडाउन से प्रदेश की जनत को राहत दी है। अब से शनिवार को लॉकडाउन नहीं रहेगा और सारी दुकानें खुलेंगे जबकि सिर्फ रविवार के दिन ही लॉकडाउन रहेगा।
इसके अलावा सभी स्कूल-कालेज व कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। 21 सितंबर से कन्टेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र शिक्षकों से परामर्श के लिए स्कूल-कालेज जा सकेंगे। स्कूलों में 50 प्रतिशत शिक्षक व कर्मचारियों को आनलाइन परामर्श के लिए बुलाया जा सकता है। कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थानों, आईटीआई, कौशल विकास निगम या कौशल विकास मिशन में पंजीकृत अल्पकालिक प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल या व्यावसायिक प्रशिक्षण की अनुमति होगी।
वहीं, सभी सिनेमाहाल, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभागार तथा इस प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे। राज्यों के बीच व राज्य के अंदर व्यक्तियों व माल के आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए ही उन्हें घर से निकलने की अनुमति होगी।
कन्टेंनमेंट जोन में होगी सख्ती
कन्टेनमेंट जोन में सघन कान्टैक्ट ट्रेसिंग तथा हाउस टू हाउस सर्विलांस होगा। केवल चिकित्सीय आपाताकालीन स्थिति व आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को छोड़कर कोई भी व्यक्ति न अंदर आ सकेगा, न बाहर जा सकेगा।