मुंबई। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) से जुड़े ड्रग केस (Drug Case) में शुक्रवार को रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) और उसके भाई शौविक की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। रिया और शौविक के अलावा अब्दुल बासित, जैद विलात्रा, दिपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा की भी बेल नहीं मिली है। अब सभी आरोपी अगले हफ्ते हाईकोर्ट में जमानत के लिए अपील करेंगे। उधर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अदालत से कैज़ान इब्राहिम को दी गई जमानत रद्द करने के लिए अर्जी दायर की है। एनसीबी ने अपने आवेदन में दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों से कैज़न का सीधा संपर्क है।
रिया चक्रवर्ती मुंबई के भायखला जेल में बीते दो दिनों से बंद हैं। जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब उनके वकील बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। कोर्ट अगर याचिका पर आज सुनवाई नहीं करता है तो रिया चक्रवर्ती को कम से कम सोमवार तक भायखला जेल में ही रहना पड़ेगा। रिया सहित सभी 6 लोगों की जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि इन्हें रिहा करने से एनसीबी की जांच प्रभावित हो सकती है।
सुशांत की मौत से जु़ड़े इस मामले में मंगलवार रात रिया को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 16/20 के तहत गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने रिया को 22 सितंबर तक के लिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। मंगलवार रात ही मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद रिया ने बुधवार को अपने वकील के जरिये सत्र न्यायालय में अर्जी दाखिल की थी।
उधर, रिया ने अपनी जमानत याचिका में आरोप लगाया है कि एनसीबी द्वारा पूछताछ के दौरान उन्हें बयान देने को मजबूर किया गया। रिया ने यह दावा भी किया कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है और उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है। रिया की अर्जी में कहा गया है कि वह एक साथ तीन केंद्रीय एजेंसियों की जांच का सामना कर रही है। इससे उसकी मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इस मामले में जमानत पा चुके तीन अन्य आरोपियों से तुलना करते हुए अर्जी में कहा गया है कि रिया और उसके भाई पर एनडीपीएस की धारा 27 (ए) लगाई गई है, जबकि इन दोनों के पास से ड्रग बरामद नहीं हुई।