रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने जियो पेमेंट्स बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) और चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) की दोबारा नियुक्ति की जानकारी देरी से देने पर यह जुर्माना लगाया गया है। RBI ने एक बयान में यह जानकारी दी है।
नियमों का पालन न करने पर केंद्रीय बैंक की कार्यवाही
RBI ने बयान में कहा है कि नियमों का पालन नहीं करने पर यह जुर्माना लगाया गया है। RBI के मुताबिक, जियो पेमेंट्स बैंक ने सेक्शन 47(1)(C) का उल्लंघन किया है। RBI का कहना है कि जियो पेमेंट्स बैंक ने किसी भी ट्रांजेक्शन को पूरा करने की तय समयसीमा के रेगुलेटरी नियमों का उल्लंघन किया है।
चार महीने पहले देनी थी जानकारी
RBI एक्ट के सेक्शन 35B के मुताबिक, जियो पेमेंट्स बैंक को MD और CEO दोबारा नियुक्ति की जानकारी कार्यकाल खत्म होने से चार महीने पहले देनी थी। लेकिन बैंक ने यह जानकारी कार्यकाल खत्म होने से 1 महीने पहले दी है। इसके लिए एक खास प्रारुप में आवेदन करना होता है।
SEBI ने टाइटन के कर्मचारी पर 2 लाख रु. का जुर्माना लगाया
सिक्युरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने टाइटन कंपनी के कर्मचारी पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना 2018 में इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों के उल्लंघन पर लगाया गया है। कर्मचारी को इस जुर्माने का भुगतान 45 दिन में करना है।
साई प्रकाश प्रॉपर्टीज डेवलपमेंट और 6 अन्य पर 25 लाख का जुर्माना
एक अन्य मामले में SEBI ने साई प्रकाश प्रॉपर्टीज डेवलपमेंट और 6 अन्य इंडिविजुअल पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना निवेशकों से फंड जुटाने में रेगुलेटरी नियमों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है।