मानहानि के मामले में अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अगली सुनवाई 3 दिसंबर को हर हाल में पेश होने का निर्देश दिया है। मानहानि का यह मामला 2013 में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से टिकट के एक दावेदार ने दाखिल किया है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडे ने केजरीवाल, सिसोदिया एवं स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव को 25 नवंबर को उस दिन के लिए पेशी छूट प्रदान करते हुए यह निर्देश दिया।
वर्ष 2013 में यादव आम आमदी पार्टी में थे। शिकायतकर्ता सुरेंद्र कुमार शर्मा के कानूनी उत्तराधिकारी योगेश गौड़ द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही है। शर्मा की हाल ही में मौत हो गई। अदालत ने 25 नवंबर को केजरीवाल, सिसोदिया और यादव को पेशी से छूट देते हुए अगली सुनवाई 3 नवंबर को पेश होने का निर्देश दिया। केजरीवाल एवं सिसोदिया की ओर से अदालत को बताया कि उनकी ओर से पेश होने वाले अधिवक्ता कोरोना से संक्रमित हैं।
इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 दिसंबर की तारीख तय की। शर्मा ने शिकायत की थी कि 2013 में आप कार्यकर्ताओं ने उनसे पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए यह कहते हुए आग्रह किया था कि केजरीवाल उनकी सामाजिक सेवा से प्रसन्न हैं। उन्होंने कहा था कि सिसोदिया एवं यादव ने उनसे कहा कि पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति ने उन्हें टिकट देने का निर्णय लिया है। इसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए आवेदन पत्र भरा था लेकिन बाद में उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया गया।