हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को धर्मांतरण विरोधी कानून का ड्राफ्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। विज ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार बलपूर्वक या धोखे से धर्म परिवर्तन के खिलाफ जल्द से जल्द एक कानून लाना चाहती है।
गृह मंत्री ने मसौदा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस कानून के लागू होने से राज्य में किसी के द्वारा बलपूर्वक, प्रलोभन, शादी का झांसा देकर या किसी अन्य अनैतिक तरीके से धर्म परिवर्तन कराने के किसी भी प्रयास को रोका जा सकेगा।
उन्होंने एक आधिकारिक बयान में कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बयान में कहा गया है कि बैठक के दौरान समिति द्वारा लाए गए प्रारंभिक ड्राफ्ट के सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया।
अनिल विज ने कहा कि अन्य राज्यों में इस विषय पर बने कानूनों का भी अध्ययन किया जा रहा है। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, जेल, आपराधिक जांच एवं न्याय विभाग प्रशासन, राजीव अरोड़ा, सचिव, गृह-1 विभाग टी एल सत्यप्रकाश, पुलिस महानिदेशक मनोज यादव, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नवदीप सिंह विर्क और अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक मनचंदा उपस्थित थे।
पिछले साल नवंबर में विज ने लव जिहाद के खिलाफ एक कानून का मसौदा तैयार करने के लिए तीन सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की थी। लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल भाजपा नेताओं द्वारा विवाह की आड़ में धर्म परिवर्तन का वर्णन करने के लिए किया जाता है।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बलपूर्वक या धोखे से धर्मांतरण के खिलाफ एक ड्राफ्ट अध्यादेश को मंजूरी देने के कुछ दिनों बाद यह घोषणा की गई थी। विज ने पहले कहा था कि हरियाणा में धर्मांतरण रोधी कानून की रूपरेखा बनाने के लिए गठित समिति में टी.एल. सत्यप्रकाश, नवदीप सिंह विर्क और दीपक मनचंदा शामिल हैं