अगर आपने अभी तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया है, तो इस 31 मार्च तक जरूर कर लें। सरकार के द्वारा दी गई नई डेडलाइन तक अगर आप अपने आधार को पैन से लिंक नहीं करते हैं तो इसके लिए आपको भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता। फाइनेंस एक्ट 2017 के नियमों में हुए बदलाव के बाद आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य हो गया है। अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं होता है तो इनकम टैक्स विभाग आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है।पैन से आधार को लिंक नहीं कराने पर यह मान्य नहीं रह जाएगा। इसके बाद जहां पैन कार्ड जरूरी है, वहां कोई वित्तीय लेनदेन नहीं कर पाएंगे।
ऐसे करें अपने पैन को आधार से लिंक
आप इसे बायोमेट्रिक आधार सत्यापन के जरिये या फिर एनएसडीएल और यूटीआईटीएसएल के पैन सेवा केंद्रों पर जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा 567678 या 56161 पर संदेश् भेजकर यह किया जा सकता है। संदेश यूआईडीआईपैन स्पेस 12 अंकों का आधार स्पेस 10 अंकों का पैन (UIDPAN12digit Aadhaar>10digitPAN>) के प्रारूप में भेजा जा सकता है। दूसरा, विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल- www.incometaxindiaefiling.gov.in के जरिये पैन को आधार से जोड़ा जा सकता है।
क्या बढ़ सकती तारीख
माना जा रहा है कि कोरोना के कारण एक बार फिर सरकार पैन से आधार लिंक करने की तारीख बढ़ सकती है। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी गई।