मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीडीपी नेता और जम्मू एवं कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) से राहत मिल गई। हाईकोर्ट ने आज प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जारी समन पर रोक लगा दी।
जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और अनूप जे. भांभनी की बेंच ने इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी का जवाब मांगा। बेंच ने पीडीपी नेता मुफ्ती की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया है।
पीडीपी नेता मुफ्ती ने मंगलवार को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पेशी के लिए जारी ईडी के समन को चुनौती दी थी। ईडी ने समन जारी कर मामले में पूछताछ के लिए उन्हें 15 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया था। समन में महबूबा को 15 मार्च को दिल्ली के ईडी के मुख्यालय पर आने को कहा गया
इस मामले में पीडीपी नेता ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत इन समन को शून्य व निष्क्रिय घोषित करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि यह समन गलत तरीके से भेदभावपूर्ण, सुरक्षा उपायों का उल्लंघन एवं अनुच्छेद 20(3) का सीधा उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग की धारा 50 अधिकारियों को समन, दस्तावेजों व अन्य सबूता देने के बारे में जानकारी याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराने का अधिकार देती है।
महबूबा की ओर से याचिका में कहा गया है कि जांच एजेंसी ने उन्हें यह भी नहीं बताया कि उन्हें समन आरोपी या गवाह के तौर पर किया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्हें नहीं बताया गया कि वह आरोपी हैं या उनसे किसी मामले को लेकर गवाह के तौर पर पूछताछ करनी है।