इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2020-21 में एक अप्रैल 2020 से 8 मार्च 2021 के दौरान 2.02 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स को 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का रिफंड किया है। इसमें से पर्सनल इनकम टैक्स मामले में 1.99 करोड़ टैक्सपेयर्स को 71,865 करोड़ रुपए रिफंड किए गए हैं।
पर्सनल इनकम टैक्स 1.99 करोड़ लोगों को लौटाया गया
इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि 1.99 करोड़ टैक्स भरने वालों को पर्सनल इनकम टैक्स रिफंड किया गया है। जबकि कॉर्पोरेट टैक्स में 2.20 लाख मामलों में 1.28 लाख करोड़ रुपए का टैक्स रिफंड किया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) ने कुल 2,00,411 करोड़ रुपए का टैक्स लौटाया है। यह रकम 1 अप्रैल 2020 से 8 मार्च 2021 के बीच लौटाई गई है।
इस तरह चेक कर सकते हैं अपने रिफंड का स्टेटस
- करदाता https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर जा सकते हैं।
- रिफंड स्टेटस पता लगाने के लिए यहां दो जानकारी भरने की जरूरत है – पैन नंबर और जिस साल का रिफंड बाकी है वह साल भरिए।
- अब आपको नीचे दिए गए कैप्चा कोड को भरना होगा।
- इसके बाद Proceed पर क्लिक करते ही स्टेटस आ जाएगा।
- इसके अलावा टैक्सपेयर इनकम टैक्स पोर्टल में अपने इनकम टैक्स खाते में लॉग इन करें।
- लॉग इन करने के बाद माय अकाउंट्स> रिफंड/डिमांड स्टेटस पर क्लिक करें।
- इसके बाद वह असेसमेंट ईयर भरें जिसका आपको रिफंड स्टेट चेक करना है।
क्या होता है रिफंड?
कंपनी अपने कर्मचारियों को सालभर वेतन देने के दौरान उसके वेतन में से टैक्स का अनुमानित हिस्सा काटकर पहले ही सरकार के खाते में जमा कर देती है। कर्मचारी साल के आखिर में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं, जिसमें वे बताते हैं कि टैक्स के रूप में उनकी तरफ से कितनी देनदारी है। यदि वास्तविक देनदारी पहले काट लिए गए टैक्स की रकम से कम है, तो शेष राशि रिफंड के रूप में कर्मचारी को मिलती है।