लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अजीत सिंह हत्याकांड में अभियुक्त बनाए गए पूर्व सांसद धनंजय सिंह की ओर से निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया। यह आदेश जस्टिस ए आर मसूदी व जस्टिस आलोक माथुर की पीठ ने धनंजय सिंह की याचिका पर पारित किया। याचिका में अजीत सिंह हत्याकांड मामले के निष्पक्ष जांच की मांग की गई थी। मामले पर कुछ देर की बहस के उपरांत याची के अधिवक्ता ने याचिका को वापस लिए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया।
साथ ही उन्होंने कोर्ट से यह भी मांग की कि यदि याची को बेगुनाह सिद्ध करने लायक साक्ष्य आते हैं तो उसे पुनः नई याचिका दाखिल करने की भी स्वतंत्रता रहे। कोर्ट ने नई याचिका की छूट प्रदान करते हुए वर्तमान याचिका को खारिज कर दिया है।
आठ दिन पहले धनंजय सिंह ने इलाहाबाद में किया था सरेंडर
मऊ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह हत्याकांड के आरोपी पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने पिलछे शुक्रवार को प्रयागराज में MP MLA कोर्ट में सरेंडर किया था। पुलिस ने पूर्व सांसद पर 25 हजार का इनाम घोषित किया था। 15 फरवरी को गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद से ही पुलिस धनंजय की तलाश कर रही थी। धनंजय सिंह कोर्ट परिसर में वकील के ड्रेस में पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने सरेंडर किया। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।