लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कोरोना के बढ़ते केसों के दौरान प्रदेश में कोरोना से बचाव के समुचित इंतजामों व चिकित्सा विशेषज्ञों की अनुमति तक आठवीं तक के स्कूल न खोलने की गुजारिश वाली अर्जी को रिकार्ड (संबंधित केस की फ़ाइल) के साथ पेश करने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने शुक्त्रस्वार को यह आदेश मामले में विचाराधीन एक जनहित याचिका में याची द्वारा दाखिल अर्जी पर दिया। पहले कोर्ट ने कक्षा 1 से 8 तक के प्राथमिक स्कूल खोलने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब-तलब किया था।
याची नीरज श्रीवास्तव की याचिका में याची के अधिवक्ता ज्योतिरेश पांडेय ने एक अर्जी दाखिल कर आरोप लगाया कि स्कूल तो खोल दिए गए लेकिन इनमें कोरोना से बचाव के दिशा निर्देशों का पालन पूरी तरह नहीं हो रहा है, जिससे महामारी तेजी से फैलने का खतरा बढ़ गया है। अपने आरोप के समर्थन में याची ने अखबारों में छपी खबरों व तस्वीरों को अर्जी के साथ संलग्न किया है।