जब भी टैक्स बचाने की बात आती है तब इनकम टैक्स एक्ट 1961 के 80 सी नियम की सबसे ज्यादा चर्चा होती है। इस नियम के तहत कोई भी व्यक्ति 1.5 लाख रुपये तक की छूट ले सकता है। इस नियम का लाभ सिर्फ पुरानी कर व्यवस्था का चयन करने वाले लोग पाएंगे। नई कर व्यवस्था अपनाने वाले टैक्स पेयर्स इस नियम के तहत टैक्स में छूट क्लेम नहीं कर सकते हैं।
आइए जानते हैं कि 80सी के तहत आप कैसे छूट पा सकते हैं।
1- इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80सी के तहत कोई भी व्यक्ति या संगठित हिदू परिवार टैक्स में 1.5 लाख रुपये तक की छूट क्लेम कर सकता है। इस नियम के तहत 30% टैक्स दायरे में आने वाले लोग अधिकतम 46,800 रुपये ( 4% प्रतिशत सेस चार्ज जोड़कर) बचा सकते हैं।
2- इस नियम के जरिए अगर आप चिंहित योजनाओं में इंवेस्टमेंट करते हैं या नियमों के दायरे में खर्च करते हैं तब टैक्सपेयर्स को 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी।
3- इस एक्ट के तहत ईपीएफ, पीपीएफ, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, म्युचुअल फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, 5 साल के लिए फिक्सड डिपाॅजिट स्कीम, नेशनल पेंशन सिस्टम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इंवेस्ट करने आपको टैक्स में छूट मिलेगी।
4- हमें यह ध्यान रखना होगा कि हर एक इंवेस्टमेंट की अपनी लिमिट, रेट ऑफ रिटर्न और अलग टैक्स में छूट मिलता है।
5- इस नियम के तहत स्कूल फीस, होम लोन, इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे खर्च पर भी आप टैक्स में छूट का क्लेम कर सकते हैं।