लखनऊ। प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि करने का फैसला किया है। कोविड-19 की विषम परिस्थितियों में किए गए सराहनीय कार्य के लिए तीनों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। यह फैसला शनिवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में लिया गया। कैबिनेट ने इस संबंध में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की तरफ से पेश किए गए प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी। मानदेय में बढ़ोत्तरी की धनराशि एवं प्रोत्साहन राशि की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जाएगी।
कैबिनेट ने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों एवं सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुनर्निर्माण एवं अवस्थापना सुविधाओं के सृजन के लिए सहयोगी अनुदान के लिए तैयार की गई गाइडलाइन को भी मंजूरी दी। इसके तहत 50 साल पुराने विद्यालयों को ही अनुदान मिलेगा। यह शर्त भी होगी कि जितना पैसा विद्यालय अपने पास से खर्च करेंगे, उतना ही पैसा राज्य सरकार भी अनुदान के लिए देगी। राज्य सरकार ने अनुपूरक में इसके लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना) नियमावली 2021 और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1973) में संशोधन को भी मंजूरी दी। इस संशोधन के जरिए निजी विश्वविद्यालयों को आफ कैम्पस खोलने की अनुमति मिल सकेगी। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (अनुदेशक और फोरमैन अनुदेशक) सेवा नियमावली 2021 को भी मंजूरी दी।