नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने चुनाव आयोग और सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को चुनावों के दौरान प्लास्टिक के इस्तेमाल के खिलाफ जारी एडवाइजरी के पालन पर निगाह रखने के आदेश दिए हैं।
एनजीटी ने ये निर्देश तब दिए जब उसे बताया गया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों व मुख्य चुनाव अधिकारियों को चुनाव प्रचार के दौरान वैकल्पिक चीजों का इस्तेमाल करने के लिए कहा है।
अनुकूल सामग्रियों का करें इस्तेमाल
मंत्रालय ने उन्हें पत्र लिखकर कहा कि वे नष्ट की जा सकने वाली प्लास्टिक, प्राकृतिक कपड़ों, रिसाइकिल्ड कागज और अन्य पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों का इस्तेमाल करें।
एनजीटी ने उक्त निर्देश अधिवक्ता संजय उपाध्याय और सालिक शफीक के जरिये दायर डब्लू. एडविन विल्सन की याचिका पर दिए। विल्सन ने अपनी याचिका में दावा किया था कि चुनावों के दौरान प्लास्टिक निर्मित प्रचार सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है और बाद में उसे
कचरे में फेंक दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है।
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेजा गया था मंत्र
याचिका में यह भी कहा गया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को एक पत्र भी भेजा गया था जिसमें पर्यावरण मानकों के अनुरूप पीवीसी होर्डिग, बैनर, फ्लैक्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए सभी राज्य सरकारों और चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई थी, लेकिन उसका कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ।