लंदन। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण मामले में अपील पर सुनवाई लंदन स्थित हाईकोर्ट में 28 जून को होगी। 51 वर्षीय नीरव ने अपने प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर अपील की है। न्याय प्रशासनिक कार्यालय के रॉयल कोर्ट ने पिछले हफ्ते 28 जून को सुनवाई किए जाने की पुष्टि की है।
लॉर्ड जस्टिस जेरेमी स्टुअर्ट-स्मिथ और जस्टिस रॉबर्ट जे ने पिछले साल दिसंबर में नीरव की अपील पर प्रारंभिक सुनवाई की थी। अगले महीने की सुनवाई उस अपील हुई सुनवाई का हिस्सा होगी। मामले से अवगत अधिकारियों के अनुसार, भारत सरकार ने आश्वासन दिया है कि यदि नीरव मोदी आत्मसमर्पण कर देता है तो उसे हिरासत में लिया जाएगा और उसकी शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य की देखरेख के लिए हर सुविधा मुहैया कराई जाएगी। मार्च 2019 में गिरफ्तारी के बाद से ही नीरव वैंड्सवर्थ जेल में बंद है।