वाराणसी। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी परिसर का सर्वे और वीडियोग्राफी मामले में एक पक्ष अदालत पहुंच गया है। शनिवार को अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के पक्ष के वकीलों ने आपत्ति दाखिल कर कोर्ट कमिश्नर को बदलने की अर्जी दी है। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने प्रतिवादी के अधिवक्ताओं का आवेदन स्वीकार कर लिया है।
मामले में दोपहर दो बजे से सुनवाई होगी। सर्वे कमिश्नर अजय कुमार मिश्र को बदले जाने की मांग को लेकर दाखिल किए वाद के दौरान कोर्ट परिसर में काफी गहमागहमी रही। मसाजिद कमेटी की ओर से दाखिल किए गए वाद का अधिवक्ताओं के एक गुट ने विरोध किया। जमकर नारेबाजी की।
प्रतिवादी पक्ष के वकीलों की दलील
प्रतिवादी पक्ष के वकील ने दलील देते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश में कहीं नहीं है कि बैरिकेडिंग के अंदर कोर्ट कमिश्नर सर्वे करेंगे। प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता अभयनाथ यादव व एखलाक अहमद ने कहा कि हम कोर्ट कमिश्नर की कार्यवाही से संतुष्ट नहीं हैं।
अधिवक्ता प्रतिवादी पक्ष ने बताया कि मैंने कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करते हुए एक प्रार्थना पत्र उन्हें दिया कि आप का व्यवहार निष्पक्ष नहीं है। आप पार्टी के रूप में यहां कार्यवाही करने के लिए आ रहे हैं। आप पर मुझको कोई भरोसा नहीं है। चार बजे कमीशन की कार्यवाही शुरू हुई और पश्चिमी तरफ जो चबूतरा है, उसकी वीडियोग्राफी कराई गई है।