नई दिल्ली। भारती एयरटेल ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) के बकाया 35,586 करोड़ रुपए में से 10,000 करोड़ का भुगतान दूरसंचार विभाग को कर दिया है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद दूरसंचार विभाग ने तुरंत भुगतान के आदेश दिए थे। एयरटेल ने कहा था कि 10,000 करोड़ रुपए 20 फरवरी तक और बाकी रकम 17 मार्च तक चुका देंगे।
एजीआर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 24 अक्टूबर 2019 को दूरसंचार विभाग के पक्ष में फैसला देते हुए टेलीकॉम कंपनियों को 23 जनवरी तक बकाया राशि चुकाने का आदेश दिया था। कंपनियों ने ब्याज और पेनल्टी में राहत की अपील करते हुए फैसले पर फिर से विचार करने की याचिका दायर की, लेकिन वह भी खारिज हो गई। इसके बाद भुगतान के लिए और समय देने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले शुक्रवार को यह अपील भी खारिज कर दी और टेलीकॉम कंपनियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि क्यों न आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए?
वोडाफोन-आइडिया ने शनिवार को कहा था कि वह आकलन कर रही है कि कितना भुगतान कर सकती है। वोडाफोन-आइडिया पर एजीआर के 53,038 करोड़ रुपए बकाया हैं। कंपनी के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने पिछले दिनों यह भी कहा था कि भुगतान की राशि में छूट नहीं मिली तो कंपनी बंद करनी पड़ सकती है।