लखनऊ। योगी सरकार ने मंगलवार को राज्य कर्मचारियों से जुड़े उत्तर प्रदेश फंडामेंटल रूल्स में एक बड़ा बदलाव किया है। ये नियम स्वैच्छक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) लेने वाले कर्मियों पर लागू होगा। लोकभवन में हुई कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में यूपी फण्डामेण्टल रूल्स 1942 के नियम 56 (ई) में संशोधन का प्रस्ताव पास कर दिया है। सदन से पास होने के बाद ये कानून बन जाएगा। इसके तहत 20 साल की सर्विस पूरी करने से पहले जो भी कर्मचारी वीआरएस लेगा, उसे पूरी पेंशन नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 15 लाख कर्मचारी हैं।
अब राज्य सरकार से 5 साल का ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा। अभी तक के नियम के मुताबिक वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों को राज्य सरकार 5 साल का ग्रेस पीरियड देती थी। यानी यदि कोई कर्मचारी 20 साल के बजाय 15 साल में ही वीआरएस ले लेता था, तब भी उसे पूरी पेंशन मिलती थी। लेकिन, अब ऐसा नहीं होगा। इस ग्रेस पीरियड को योगी सरकार ने खत्म कर दिया है। अब यदि पूरी पेंशन का लाभ लेना है तो 20 साल की सर्विस पूरी करनी ही होगी।