प्रयागराज। कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगले 2 सप्ताह यानी 6 अप्रैल तक वित्तीय संस्थाओं, बैंकों या सरकारी संस्थाओं द्वारा लोगों से हर प्रकार की रिकवरी की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। साथ ही नीलामी और मकानों का ध्वस्तीकरण भी नहीं होगा। यह आदेश जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अजीत कुमार की डिवीजन बेंच ने दर्पण साहू की बैंक रिकवरी के खिलाफ दाखिल याचिका की सुनवाई के दौरान दिया।
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने जिलाधिकारियों के साथ विभिन्न प्रशासनिक प्राधिकरण को किसी भी व्यक्ति, संस्था के विरुद्ध कोई प्रतिकूल आदेश न पारित करने के लिए निर्देशित किया गया है। ताकि किसी को विवश होकर कोर्ट की शरण में आने को बाध्य न होना पड़े। अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी के विरुद्ध बेदखल, कब्जा मुक्त या अवैध निर्माण इत्यादि को गिराए जाने के आदेश न दिए जाएं।