नई दिल्ली। निर्भया के चारों दुष्कर्मियों को शुक्रवार सुबह 5.30 बजे फांसी लटकाया जाना लगभग तय है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दोषी मुकेश सिंह की याचिका को खारिज कर दिया। मुकेश ने दावा किया था कि गैंगरेप के वक्त वह दिल्ली में ही नहीं था। उधर, दिल्ली के सेशंस कोर्ट ने दोषियों की याचिका पर सुनवाई के बाद फांसी पर रोक पर आदेश फिलहाल सुरक्षित रख लिया। गुरुवार को एक दोषी पवन गुप्ता की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज हो गई। वहीं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पवन और अक्षय ठाकुर की दूसरी दया याचिका भी नामंजूर कर दी। सरकारी वकील ने काेर्ट में बताया कि चारों दोषियों के पास अदालत में अब कोई विकल्प बाकी नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश की याचिका खारिज करते हुए कहा कि दोषी ने अपने सभी कानूनी विकल्प इस्तेमाल कर लिए हैं। अब इस स्थिति में किसी नए सबूत पर विचार नहीं कर सकते।
सेशंस कोर्ट में बुधवार को दोषी अक्षय सिंह ठाकुर, विनय शर्मा और पवन गुप्ता ने याचिका लगाई थी, जिसमें फांसी पर रोक लगाने की बात कही गई थी। सरकारी वकील ने एडिशनल सेशंस जज धर्मेंद्र राणा को बताया कि अक्षय और पवन की दूसरी दया याचिका इस आधार पर खारिज कर दी गई, क्योंकि पहली दया याचिका पर ही फैसला ले लिया गया था। इस बीच तिहाड़ में दो सहायक अधीक्षकों दीपक शर्मा और जय सिंह को तैनात किया गया है।