नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की संख्या और लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए आधार से पैन को लिंक करने की तारीख बढ़ा दी गई है। अब आपको इसके लिए तीन महीने की और मोहलत मिल गई है। आधार से पैन को लिंक करने की तारीख बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी गई है। मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों ने अब तक आधार से पैन को लिंक नहीं किया है वे अब 31 मार्च की जगह 30 जून तक इसे लिंक करा सकते हैं।
गौरतलब है कि पहले सरकार की ओर से कहा गया था कि अगर आप 31 मार्च, 2020 की समयसीमा तक अपने PAN Card को Aadhaar से लिंक नहीं कराते हैं तो उसके बाद पैन नंबर निष्क्रिय हो जाएगा और आयकर विभाग आप पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। Income Tax विभाग ने आधार से लिंक नहीं कराने पर पैन कार्ड को निष्क्रिय घोषित कर देने की बात कही थी। लेकिन अब आपको इसे लिंक कराने के लिए ज्यादा समय मिल गया है।
बता दें कि PAN को Aadhaar से लिंक करते हैं तो PAN सक्रिय हो जाता है और लिंकिंग की तारीख से आपको किसी तरह का जुर्माना देने की जरूरत नहीं होगी। Aadhaar से लिंक नहीं कराने पर जिन लोगों के पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाते हैं, उन्हें ध्यान रखना होगा कि वे दोबारा पैन कार्ड के लिए अप्लाई ना करें क्योंकि आधार लिंक करने के साथ ही पुराना पैन कार्ड एक्टिव हो जाएगा।