नई दिल्ली। देश कोरोनावायरस के संक्रमण से संघर्ष कर रहा है। इस बीच, सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए आम आदमी और कारोबारियों को आयकर ब्याज में रियायत, रिटर्न और अन्य नियमों की पालना में कई प्रकार के छूट का ऐलान किया है। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मौजूदा हालात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि संकट से जूझ रहे उद्योगों के लिए राहत पैकेज का ऐलान जल्द किया जाएगा। आम आदमी के लिए भी बड़ा ऐलान किया। निर्मला ने कहा- अगले तीन महीने तक किसी भी एटीएम से पैसे निकालने पर कोई चार्ज नहीं देना होगा। इसके अलावा बैंक खातों में मिनिमम बैलेंस रखने की शर्त को भी खत्म कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि आईटीआर रिटर्न फाइल करने और पैन-आधार लिंक करने की तारीख भी 30 जून तक बढ़ा दी गई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी, सीमा एवं उत्पाद शुल्क, दिवाला कानून, बैंकिंग, मात्स्यिकी आदि से संबंधित कई प्रकार की घोषणाएंकी। अधिकतर मामलों में आखिरी तारीख 30 जून तक बढ़ा दी गई है। 2018-19 के लिए देरी से इनकम टैक्स रिर्टन भरने की अंतिम तारीख 31 मार्च से बढ़कर 30 जून कर दी गई है। इस पर लगने वाले ब्याज 12 से घटाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया है। टीडीएस को देर से जमा करने पर ब्याज की दर 18% से घटाकर 9% की गई है।