नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 की गाइडलाइंस (Unlock-4 Guidelines) जारी कर दी है। इस गाइडलाइन के तहत ही राज्य सरकारें भी अपनी गाइडलाइन जारी कर रही हैं। नए निर्देशों में 21 सितंबर से धार्मिक आयोजन में 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत दे दी गई है। सरकार ने नई दिल्ली में शर्तो के साथ 7 सितंबर से मेट्रो चलाने को मंजूरी दे दी है। मार्च से बंद बार आज से खुल जाएंगे।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक, 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदि से जु़ड़े समारोहों की अनुमति होगी, लेकिन अधिकतम 100 लोग ही मौजूद रह सकेंगे। हालांकि, ऐसे समारोहों में अनिवार्य रूप से फेस मास्क, शारीरिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा। गाइडलाइंस के अनुसार, लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। 21 सितंबर 2020 से ओपन एयर थियेटरों को खोलने की अनुमति होगी।
अभी भी ये रहेंगे बंद
स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए कुछ छूट दी गई है। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें (कुछ विशेष मामलों को छोड़कर) अभी भी बंद रहेंगे।
यूपी सरकार की गाइडलाइन
यूपी सरकार ने भी अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें केंद्र की राह पर ही यूपी ने कदम बढ़ाए हैं। सात सितंबर से मेट्रो चलाने का फैसला है तो स्कूल-कॉलेजों, शैक्षिक संस्थानों में सावधानी के साथ पढ़ाई-प्रशिक्षण फिर शुरू करने जैसे अहम फैसले शामिल हैं। खास बात है कि अब तक जिलाधिकारियों को स्थानीय परिस्थिति के अनुसार लॉकडाउन लगाने की जो अनुमति थी, उस पर रोक लगा दी गई है। अब कंटेनमेंट जोन के बाहर कोई जिलाधिकारी लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे।
महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक, निजी दफ्तर 30 फीसदी स्टाफ के साथ शुरू किए जा सकेंगे। होटलों को 100 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे गई है। हालांकि सरकार ने इसके लिए एसओपी का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है।.