लखनऊ। सपा सांसद आजम खां को डबल झटका लगा। एक ओर जहां उनके खिलाफ कुर्की वारंट जारी किया गया, वहीं दूसरी ओर सपा सांसद आजम खां, बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी डॉ. तंजीन फात्मा से जुड़े तीन अलग-अलग मामले में कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
फर्जी दस्तावेजों का यह मामला सिविल लाइंस कोतवाली में भारतीय जनता पार्टी के नेता आकाश सक्सेना ने सपा सांसद आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां और पत्नी डा.तंजीन फात्मा के खिलाफ दर्ज कराया था। आरोप है कि अब्दुल्ला ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दो जन्म प्रमाण पत्र अलग-अलग तारीखों में बनवाए हैं। पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश करते हुए चार्जशीट दाखिल करने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन कोर्ट ने चार्जशीट यह कहते हुए वापस कर दी कि इस मामले मे ंमुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लाया जाए। इस आदेश के खिलाफ मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था।
हाईकोर्ट से भी सपा सांसद को राहत नहीं मिली। इस मामले में आजम खां, अब्दुल्ला आजम और तंजीन फात्मा के खिलाफ धारा 82 के तहत कार्रवाई हो चुकी है। इस मुकदमें में तीनों की अग्रिम जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सहायक शासकीय अधिवक्ता रामऔतार सैनी के मुताबिक इस मामले में कोर्ट ने आजम खां, डा.तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम खां की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। उनके मुताबिक कोर्ट ने इसकेअलावा दो पैन व पासपोर्ट मामले में सपा सांसद आजम खां और अब्दुल्ला आजम की भी अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने इन दोनों मामलों में आजम खां और अब्दुल्ला आजम खां की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई।
शत्रु संपत्ति मामले में आजम खां को राहत
शत्रु संपति कब्जाने के मामले में कोर्ट ने सपा सांसद आजम खां को राहत दी है। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। शत्रु संपत्ति कब्जाने का यह मामला पुलिस ने दर्ज किया था, जिस पर सपा सांसद की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी,जिस पर आज सुनवाई हुई। सहायक शासकीय अधिवक्ता रामऔतार सैनी ने बताया कि कोर्ट ने शत्रु संपत्ति कब्जाने के आरोप सपा सांसद आजम खां की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है।