लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ चल रहे गैंगरेप और जानमाल की धमकी के मामले में हाजिर न होने पर गवाह के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी करने का आदेश दिया है। इसके अलावा अदालत ने पुलिस कमिश्नर को गवाह को पेश करने का निर्देश भी दिया है।
विशेष जज पीके राय की अदालत में मंगलवार को सुनवाई के दौरान गायत्री के वकील सुनील सिंह ने कहा कि गवाह जान-बूझकर नहीं आ रहा है। ऐसे में उसके साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दूसरे गवाह को तलब किया जाए। विशेष अदालत ने अभियोजन को निर्देश दिया कि वह अगली तारीख पर गवाहों को पेश कराना सुनिश्चित करे।
अदालत ने अपने इस आदेश की प्रति जरूरी कार्रवाई के लिए पुलिस कमिश्नर को भी भेजने का निर्देश दिया। इस दौरान अभियुक्त गायत्री प्रसाद प्रजापति और अन्य जेल से अदालत में हाजिर थे।
अदालत में इस मामले की सुनवाई के दौरान गायत्री के वकील सुनील सिंह ने कहा कि गवाह जानबूझकर नहीं आ रहा है। लिहाजा उसके साक्ष्य का अवसर समाप्त कर अन्य दूसरे गवाह को तलब किया जाए।
वहीं, विशेष अदालत ने इस पर अभियोजन को निर्देश दिया कि वह अगली तारीख पर गवाहों को पेश कराना सुनिश्चित करे। अदालत ने अपने इस आदेश की प्रति आवश्यक कार्यवाही के लिए पुलिस आयुक्त को भी भेजने का निर्देश दिया।