प्रयागराज। कोरोना वायरस के कहर से प्रदेश के लोगों को बचाने का जतन जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलवार को लॉकडाउन निर्देश के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट, इसकी लखनऊ बेंच तथा अधीनस्थ अदालतें अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई हैं।
प्रशासनिक समिति के प्रस्ताव पर मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर ने यह आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने प्रशासनिक कमेटी की संस्तुति पर आदेश जारी किया है कि अगले आदेश तक इलाहाबादा हाईकोर्ट और प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालय बंद रहेंगे। इस दौरान अति आवश्यक एवं जमानती मामलों की सुनवाई की जाएगी। इस संबंध में यह व्यवस्था की गई है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधान पीठ में मुख्य न्यायाधीश के अनुमोदन से गठित पीठ एवं लखनऊ खंडपीठ में वरिष्ठ न्यायमूर्ति के अनुमोदन से गठित पीठ अति आवश्यक मामलों की सुनवाई करेगी।
कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब इलाहाबाद हाईकोर्ट और प्रदेश के समस्त अधीनस्थ न्यायालय (जिला अदालतें व अन्य) अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस दौरान केवल अति आवश्यक व जमानती मामलों की ही सुनवाई की जाएगी।
कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब इलाहाबाद हाईकोर्ट और प्रदेश के समस्त अधीनस्थ न्यायालय (जिला अदालतें व अन्य) अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस दौरान केवल अति आवश्यक व जमानती मामलों की ही सुनवाई की जाएगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधान पीठ में मुख्य न्यायाधीश के अनुमोदन से गठित पीठ व लखनऊ खंडपीठ में वरिष्ठ न्यायमूर्ति के अनुमोदन से गठित पीठ अति आवश्यक मामलों की सुनवाई करेगी। निबंधक शिष्टाचार आशीष कुमार श्रीवास्तव की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार के अधीन कॉमर्शियल कोर्ट, दुर्घटना दावा अधिकरण, भूमि अधिग्रहण व पुनर्वास अधिकरण भी बंद रहेंगे। यह आदेश अब तक जारी हुए पिछले सभी आदेशों को अतिक्रमित करते हुए जारी किया गया है। इसके तहत अब हाईकोर्ट सहित प्रदेश की सभी जिला अदालतें व अधिकरण अगले आदेश तक बंद रहेंगे। कोर्ट कब खोले जाएंगे, इसकी जानकारी वेबसाइट तथा अन्य संचार माध्यमों से दी जाएगी।
निबंधक शिष्टाचार आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि राज्य सरकार के अधीन कमर्शियल कोर्ट, दुर्घटना दावा अधिकरण, भूमि अधिग्रहण व पुनर्वास अधिकरण भी बंद रहेंगे। यह आदेश अब तक जारी हुए पिछले सभी आदेशों को अतिलंघित करते हुए जारी किया गया है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट सहित प्रदेश की सभी जिला अदालतें, अधिकरण अगले आदेश तक बंद रहेंगी। पहले इनके 31 मार्च तक बंद करने का आदेश था।
उप्र लोकसेवा आयोग ने पांच अप्रैल को होने वाली कंप्यूटर सहायक की परीक्षा भी स्थगित कर दी है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से इन दिनों लॉक डाउन है। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग ने कंप्यूटर सहायक की भी परीक्षा स्थगित कर दिया है। कंप्यूटर सहायक (उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग) परीक्षा 2019 पांच अप्रैल को प्रस्तावित थी। इसके 14 पदों के लिए 18 हजार से अधिक अभ्यर्थियों का आवेदन किया है। परीक्षा की अगली तारीख आयोग की ओर से बाद में घोषित की जाएगी। वहीं, पीसीएस यानी सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) मुख्य परीक्षा 2019 के सफल अभ्यर्थियों को दस्तावेज जमा करने का और अतिरिक्त समय दिया गया है। अभ्यर्थियों की ओर से ऑनलाइन भरे गए फार्म की हार्ड कापी समस्त शैक्षिक दस्तावेजों के साथ 26 मार्च की शाम पांच बजे तक आयोग भेजना था। अब उसे बढ़ाकर 19 अप्रैल तक भेजने की छूट दी गई है। मुख्य परीक्षा 20 अप्रैल को प्रस्तावित है। आयोग के सचिव जगदीश ने बताया कि कंप्यूटर सहायक की परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी, जबकि पीसीएस 2019 मुख्य परीक्षा अभी तय तारीख पर कराने की तैयारी है।