नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों वाली संविधान पीठ एक अक्तूबर से जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगी। गौरतलब है कि सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से शीर्ष अदालत में इसके खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई हैं। सरकार ने पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। इससे पहले शीर्ष अदालत ने जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म किए जाने से जुड़े कई मामलों में सुनवाई की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से रिपोर्ट मिली थी कि जो जम्मू-कश्मीर में लोगों के हाईकोर्ट से संपर्क करने में असमर्थ होने संबंधी दावे का समर्थन नहीं करती।
कश्मीर में बच्चों को कथित तौर पर हिरासत में रखे जाने का आरोप लगाने वाले बाल अधिकार कार्यकर्ता इनाक्षी गांगुली और शांता सिन्हा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने 16 सितंबर को शीर्ष अदालत को बताया था कि घाटी के लोग वहां उच्च न्यायालय से संपर्क नहीं साध पा रहे हैं। इसके बाद पीठ ने जम्मू-कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश से इस बारे में रिपोर्ट मांगी थी।